गृह मंत्रालय के उपस्थिति नियमों में ढील
नई व्यवस्था के तहत गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को अधिकतम दो घंटे देर से आने तथा दो घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की छूट है। लेकिन इस छूट की भरपाई उन्हें उसी सप्ताह कार्यालय को समय देकर करनी होगी।
गृह सचिव जी.के.पिल्लई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, "चिकित्सकों से सलाह लेने, अस्पताल जाने, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने जैसे मामलों में सुबह देर से आने और अपराह्न् दो घंटे पूर्व निकल जाने की छूट होगी, बशर्ते इसकी पूर्व सूचना संबंधित अधिकारी को देकर उसकी मंजूरी लेनी होगी।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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