अदालत में शादी तोड़ने का खाप पंचायत का निर्देश

भिवानी, 2 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा की एक निरंकुश खाप पंचायत ने भिवानी जिले के समसपुर गांव में एक लड़के के पिता को निर्देश दिया है कि वह अपने बेटे की शादी अदालत के माध्यम से समाप्त कर दे।

इसके पहले पंचायत ने रंधीर सिंह मेघा को मंगलवार (दो मार्च) तक गांव छोड़ देने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसके बेटे श्रीभगवान मेघा ने अपने गोत्र की लड़की अनिता फौगत से शादी कर लिया है। लेकिन रंधीर ने मंगलवार को गांव नहीं छोड़ा और उसके बाद पंचायत ने आगे की कार्रवाई के लिए एक और बैठक बुलाई।

यहां मंगलवार को चार घंटे तक चली बैठक में खाप पंचायत ने रंधीर को निर्देश दिया कि वह अदालत के जरिए अपने बेटे की शादी निरस्त करवा दे और जोड़े को बुधवार को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करे। पंचायत में आसपास के चार गांवों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

ज्ञात हो कि समसपुर गांव का निवासी श्रीभगवान मेघा पड़ोसी गांव मकरानी की रहने वाली अनिता फौगत को लेकर 21 फरवरी को भाग गया। खाप पंचायत ने दोनों की शादी को अवैध घोषित कर दिया।

मंगलवार की बैठक की अध्यक्षता करने वाले वेद कुमार ने कहा, "हमने समय सीमा बुधवार तक बढ़ा दी है। लेकिन यदि रंधीर दोषी दंपति को बुधवार की पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया तो हम उसके परिवार को जबरन गांव से बाहर कर देंगे और उसकी सभी संपत्ति को पंचायत अधिग्रहित कर लेगी।

वेद कुमार ने कहा, "समसपुर गांव का कोई व्यक्ति फौगत जाति की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि फौगत गोत्र का समसपुर के निवासियों के साथ भाईचारे का संबंध है। इसलिए यह शादी अवैध है और हमारे युगों पुरानी परंपरा के खिलाफ है।"

वेद कुमार ने कहा, "उसका पूरा परिवार भाईचारा के सामाजिक नियमों के उल्लंघन का दोषी है। यदि उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया तो हम उन्हें जबरन गांव से बाहर कर देंगे।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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