पुश्किन चंद्र के हत्यारों को उम्र कैद (लीड-1)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. के. कुहर ने 27 वर्षीय राजेश रेखवार और 25 वर्षीय मोती को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 308 (चोरी) के तहत सजा दी है। अदालत ने दोनों पर अलग-अलग 3,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
उल्लेखनीय है कि पुश्किन और कुलदीप कथित तौर पर समलैंगिक थे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के पुत्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कर्मचारी 38 वर्षीय पुश्किन चंद्र को 13 अगस्त 2004 को उनके आनंद लोक आवास पर उनके मित्र कुलदीप के साथ मृत पाया गया था।
यद्यपि पुलिस ने मुन्ना और जय किशोर को बरी कर दिया है। इन दोनों पर सबूत मिटाने और चोरी की सम्पत्ति रखने का आरोप था।
रेखवार ने अपने बयान में खुलासा किया था कि उसके और मोती के साथ यौन संबंध बनाने के लिए पुश्किन चंद्र उन्हें अक्सर कनॉट प्लेस से ले जाता था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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