हथियार रखने वालों का देशव्यापी आंकड़ा शीघ्र
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र कानून 1962 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
रामचंद्रन ने लिखित जवाब में कहा, "यह समीक्षा हथियारों के लाइसेंस वितरण और इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री से संबंधित नियमों से है। "
उन्होंने कहा कि शस्त्र कानून के तहत एक प्रावधान लाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंसदाता आंकड़ा तैयार करें और सरकार को उपलब्ध कराएं। इससे देशव्यापी आंकड़ा जुटाया जा सकेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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