सिख दंगे: सज्जन को कोर्ट का नोटिस

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार ने सज्जन कुमार व अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होने को कहा है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में अदालत सज्जन कुमार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के प्रति संतुष्ट है।
अदालत ने साथ ही दंगा पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि नोटिस जारी करने का उद्देश्य उनकी उपस्थिति दर्ज करवाना है। अदालत एक साथ कई कदम नहीं उठाना चाहती।
पांच लोगों की हत्या का मामला
सज्जन कुमार के खिलाफ गत 13 जनवरी को सीबीआई ने दो आरोप पत्र दाखिल किए थे। पहला आरोप पत्र दिल्ली छावनी इलाके में पांच लोगों की हत्या से संबंधित है जबकि दूसरा सुल्तानपुरी क्षेत्र में दंगों के दौरान हुई कई लोगों की हत्याओं से संबंधित है। सीबीआई ने कुमार तथा अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिनमें हत्या, दंगे भड़काना और आपराधिक षडयंत्र रचने जैसे मामले शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंदर खन्ना ने पिछले दिनों 84 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। उनकी अनुमति के बाद ही सीबीआई ने कुमार के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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