कंधमाल हिंसा: 13 को सजा, 35 बरी

त्वरित अदालत-1 के न्यायाधीश सुभेंदु दास ने 18 सितंबर 2008 में गुगला दास के घर को जलाने के मामले में 11 लोगों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने और जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
लोक अभियोजक पीके पात्रा ने से कहा कि इस मामले में 11 लोग दोषी करार दिए गए जबकि 17 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दूसरे मामले में रंजाबडी और मंदागुडा में आगजनी की घटनाओं में दो आरोपियों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरे मामले में फिरिंगिया पुलिस थाने में आगजनी की घटना में अदालत ने 18 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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