शेख मुजीब हत्या मामले में समीक्षा याचिका पर सुनवाई पूरी
ढाका, 26 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की 1975 में हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सेना के पांच पूर्व अधिकारियों की समीक्षा याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इन पांचों अधिकारियों ने अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मो. तफज्जुल इस्लाम की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय अपीलीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद कहा कि वह अपना फैसला बुधवार को सुनाएगी।
समाचार पत्र 'डेली स्टार' के मुताबिक तीन दिनों तक चली इस सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों, मुजीब हत्याकांड में मुख्य सरकारी वकील और महान्यायवादी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
पांचों दोषियों सैयद फारुक रहमान, मोहिउद्दीन अहमद, बजलुल हुदा, ए.के.एम. मोहिउद्दीन अहमद और सुल्तान शहरयार राशिद खान ने इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 नवंबर को 12 आरोपियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। इन पांच के अलावा के अलावा अन्य सात में एक की मौत हो चुकी है जबकि छह फरार हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आग्रह किया था, जिसकी वह अनदेखी कर चुकी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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