सीबीआई को सज्जन कुमार पर मुकदमा चलाने की अनुमति (लीड-1)
राजभवन के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि उपराज्यपाल ने सीबीआई को सज्जन कुमार पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
पूर्व सांसद कुमार पर वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है।
कुमार के पूर्व सांसद होने की वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (दो समुदायों के बीच शत्रुता भड़काने) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति आवश्यक थी।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1984 में सज्जन कुमार और 10 अन्य के खिलाफ दर्ज केस के अनुसार सुल्तानपुरी इलाके में इन लोगों ने दंगा भड़काया था। सुल्तानपुरी इलाके में 49 लोगों की हत्या हुई थी।
कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने राज्यसभा को सूचित किया कि सीबीआई ने पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और दिवंगत धर्मदास शास्त्री सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सात मामलों की जांच या दोबारा जांच पूरी कर ली है। शास्त्री भी दिल्ली से सांसद थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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