राठौड़ की सजा बढ़वाना चाहती है सीबीआई
सीबीआई के प्रवक्ता हर्ष बहल ने कहा, "यह महसूस किया गया कि छह माह की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा अपर्याप्त है, विशेषकर जब अपराध सिद्ध हो गया है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से सलाह के बाद राठौड़ की सजा बढ़ाने के लिए उपयुक्त अदालत में अपील करने का फैसला किया गया है।"
छेड़खानी के लिए अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है।
राठौड़ को सीबीआई की एक अदालत ने 21 दिसम्बर को छह माह की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उसे तत्काल जमानत मिल गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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