राठौर की पत्नी की जल्द सुनवाई की याचिका खारिज
राठौर की पत्नी शुक्रवार के बजाए गुरुवार को ही सुनवाई चाहती थीं।
सत्र न्यायाधीश एस.पी.सिंह ने आभा की याचिका को खारिज कर दिया। वह बुधवार को न्यायालय द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ गुरुवार दोपहर न्यायालय पहुंची थीं।
राठौर के खिलाफ रुचिका के भाई की हत्या के प्रयास सहित दो नए मामले दर्ज किए गए हैं। राठौर की गिरफ्तारी के भय से उसकी वकील जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई चाहती थीं लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।
न्यायालय ने बुधवार को राठौर को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया और उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गैर जमानती धाराओं में राठौर के खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद पंचकूला पुलिस उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है।
राठौर के खिलाफ नए मामलों की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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