राणा की जमानत नामंजूर (लीड-1)

शिकागो, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। मुंबई हमले की साजिश में शामिल होने के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को शिकागो की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि राणा के पास फरार होने के साधन और क्षमता है।

संघीय न्यायाधीश नेन आर. नोलन ने मंगलवार को राणा की जमानत खारिज करने से पहले उसकी 16 लाख डॉलर की संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों और कनाडा की नागरिकता का उल्लेख किया।

नोलन ने कहा कि राणा के पास अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के साधन और जानकारी है। उसके पास पर्याप्त आर्थिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। रिहाई के बाद देश में उसके बने रहने की कोई गारंटी नहीं है।

नोलन ने यह नहीं बताया कि राणा सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं लेकिन कहा कि उसकी जमानत नामंजूर करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। सरकार को उसके फरार होने का अंदेशा है।

राणा को मुंबई हमले का औपचारिक आरोपी नहीं बनाया गया है लेकिन उस पर मुबंई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है।

संघीय अभियोजक ने सोमवार को अदालत को बताया कि राणा को मुंबई हमले के बारे में पहले से पता था। चिकित्सक की शिक्षा प्राप्त राणा पाकिस्तान के हसन अब्देल सैनिक स्कूल में हेडली के साथ पढ़ता था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+