सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम लागू
इसके बाद 5 फरवरी, 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।
सेक्शन 52 ( अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भागो तथा अन्य शर्ते और नियम), सेक्शन 54 (दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया या अध्यक्ष तथा सदस्यों की अक्षमता), सेक्शन 69 (सूचना का अवरोधन, निगरानी तथा अवमूल्यन प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय), सेक्शन 69ए (आम जनता द्वारा सूचना तक पहुंच तथा रोक के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय), सेक्शन 69बी (सूचना या आंकड़ा एकत्रिकरण तथा निगरानी के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय) के अनुकूल नियमों तथा सेक्शन 70बी के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया टीम के लिए भी अधिसूचना जारी की दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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