ओरिएंटल इंश्योरेंस को 6.77 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
माखन सिंह ने बताया कि उनकी इनोवा कार का बीमा 21 मार्च, 2008 से इस साल 20 मार्च तक वैध पॉलिसी के तहत था। पिछले साल अक्टूबर के हरियाणा के थानेसर कस्बे में कार दुर्घटना का शिकार हो गई।
माखन सिंह ने गुरुवार को बताया," मैने तुरंत पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी। बीमा कंपनी ने शुरुआत में मेरे सभी दावों का भुगतान करने का मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उसने पैसों का भुगतान करने से इंकार कर दिया।"
उन्होंने बताया, " बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान और मानसिक परेशानी झेलने के बाद इस साल की शुरुआत में मैंने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया।"
बीमा कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को माखन सिंह के आवास पर भेजा था लेकिन उनके घर पर कोई भी नहीं था।
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों के सभी तर्कों पर गौर करने के बाद बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि और मुकदमे पर आए खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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