एमपी में जब्त चीनी बाजार में आएगी

आगामी त्योहार के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अशोक दास ने सभी जिलाधिकारियों को जब्त चीनी के प्रकरणों को निपटारे का सुझाव दिया है।
जिलाधिकारियों को 15 दिन का समय
जब्त चीनी के मामलों के निपटारे के लिए जिलाधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। जब्त चीनी को अंतिम निराकरण के पूर्व भी व्यापारियों को सौंपी जा सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को 'संशोधित चीनी नियंत्रण आदेश' के प्रावधानों का पालन करना होगा। जब्त चीनी लिखित सुपुर्दनामे पर उस व्यापारी को भी सौंपी जा सकेगी, जिससे यह जब्त की गई थी।
तय निर्देशों के मुताबिक सुपुर्दनामे में यह प्रावधान होगा कि जब्त चीनी लेने वाला व्यापारी इसे दूसरे व्यापारी को नहीं बेच सकेगा, उसे इतनी छूट रहेगी कि वह 20 क्विंटल से कम चीनी का भंडारण करने वाले व्यापारी को बेच सकेगा। व्यापारी को चीनी के विक्रय का हिसाब-किताब जिलाधिकारी द्वारा तय की जाने वाली तारीख तक करना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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