राजू बंधु और सत्यम के पूर्व सीएफओ 4 दिन की पुलिस हिरासत में (लीड-2)
छठे अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी. रामाकृष्णा ने अपने आदेश में तीनों आरोपियों को 18 से 22 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
आरोपियों के वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
ये तीनो आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में चंचलगुड़ा जेल में हैं। तीनों आरोपियों को आंध्रप्रदेश पुलिस की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) की हिरासत में रविवार सुबह 10 बजे सौंपा जाएगा। सीआईडी इनसे सत्यम कंपनी में हुई 70 अरब रुपये की धोखाधड़ी के बारे में पूछताछ करेगी।
राजू ने कंपनी में 70 अरब रुपये की धोखाधड़ी की बात स्वीकार की थी। राजू और पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राजू को सात जनवरी को और अगले दिन श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया था। तीनों को 12 जनवरी को 23 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इन तीनों ने जमानत याचिका भी दाखिल की है जिस पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी।
सीआईडी ने भी अदालत में इनकी हिरासत की मांग की थी। सीआईडी की याचिका पर शुक्रवार को पक्ष व विपक्ष के तर्को को सुनने के बाद छठे अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी. रामाकृष्णा ने फैसला शनिवार तक के लिए रोक लिया था।
बाजार नियामक संस्था प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) भी इन तीनों की हिरासत चाहती है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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