शॉर्ट सेल पर रोक नहीं, मौजूदा नियम पर्याप्त : सेबी (लीड-1)
नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय नियामक बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष सी. बी. भावे ने कहा है कि शेयर बाजारों में 'शॉर्ट सेलिंग' पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है और अस्थिरता से संबंधित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा नियम पर्याप्त हैं।
भावे ने कहा, "यदि शॉर्ट सेलिंग के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित ठोस सबूत मिलते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि सेबी बाजार के हालात पर पैनी निगाह रखे हुए है, और आश्वस्त है कि निपटान से संबंधित कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी।
उन्होंने कहा, "क्लियरिंग प्रणाली शेयरों के उतार-चढ़ाव के साथ निपटने में सक्षम है और बाजार कड़ी निगरानी में हैं।" वे अमेरिका में सोमवार को 'हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स' द्वारा 700 अरब डॉलर के प्रस्तावित वित्तीय राहत पैकेज बिल ठुकराए जाने के मद्देनजर आज नई दिल्ली में जल्दीबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
भावे ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार लचीला हैं, इसलिए निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 'सेंसेक्स' आज सुबह 417.57 अंकों की भारी गिरावट के साथ 12,178.18 पर खुला था। लेकिन भावे के बयान के बाद इसने जबरजस्त रिकवरी की और दोपहर 1.04 बजे यह 205.01 अंक यानी 1.63 प्रतिशत बढ़त के साथ 12,800.76 पर कारोबार कर रहा था।
इससे पहले आज सुबह केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भावे से मुलाकात की थी और बाजार के मौजूदा हालात पर चर्चा की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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