मप्र में सड़क परिवहन कर्मचारियों की छटनी पर रोक
भोपाल , 26 मई (आईएएनएस)। जबलपुर उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश के सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने मध्यप्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया है। याचिका में समाहित अन्य बिंदुओं पर न्यायालय 29 मई को अपना फैसला सुनाएगी।
उल्लेखनीय है कि संघ ने एक जून से निगम को बंद करने, उसकी करोड़ों की संपत्ति की बिक्री करने, 171 मार्गो को अराष्ट्रीय घोषित करने और कर्मचारी की छटनी के आदेशों पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। फिलहाल न्यायमूर्ति मेनन ने कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगाने के आदेश जारी दिए हैं।
याचिकाकर्ता कृपा शंकर ने बताया कि सरकार 171 राष्ट्रीयकृत मार्गो को अराष्ट्रीयकृत करके अनुबंध के सहारे चल रही बसों को बंद कराना चाहती है ताकि परिवहन अधिकारियों को इन मार्गो पर परमिट देने की छूट मिल जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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