बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति के खिलाफ मामला दर्ज

पटना, 26 मई (आईएएनएस)। बिहार विधान परिषद में 70 कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में तत्कालीन सभापति जाबिर हुसैन और सचिव कपिलदेव प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सचिवालय थाना में रविवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

सिवान जिले के राजकुमार सिंह इन नियुक्तियों को अवैध कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने मामले की जांच की जिम्मेवारी मौजूदा सभापति प्रो. अरुण कुमार को दिया। जांच में आरोप सही सिद्ध होने पर रविवार रात सचिवालय थाना में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया।

जांच अधिकारी सह सचिवालय पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) श्रीधर मंडल ने कहा कि इस संबंध में वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड विधान की धारा 166, 167, 409 तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत पूर्व सभापति व सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मंडल ने कहा, "नियुक्त कर्मियों की सूची मिल गयी है। इन सभी से पूछताछ की जाएगी।" प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे सरकार की साजिश बताया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम रजक ने आईएएनएस को बताया, "बिहार सरकार की यह नई चाल है। राज्य सरकार राजद के लोगों का चरित्र हनन कर रही है। वैसे राजद को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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