मप्र के दंत व चिकित्सा कालेजों में आरक्षण प्रतिशत तय
भोपाल, 6 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय कर दिया है। साथ ही आरक्षण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए काउंसिलिंग समितियों में सरकारी प्रतिनिधि को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश सरकार ने निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण प्रतिशत तय करते हुए आगामी 2008-09 की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।
सरकार ने तय किया है कि यदि आगामी प्रवेश परीक्षा में आरक्षित स्थान इन वर्गो से नहीं भर पाता है तो उसे अन्य अनारक्षित श्रेणी के छात्रों से भरा जाएगा। आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रचलित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रहेगी।
इन निजी महाविद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए इन महाविद्यालयों में निजी दंत और चिकित्सा महाविद्यालय परिषद मध्य प्रदेश द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद काउंसिलिंग में एक प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।