बिहार के प्रवासी कामगारों के लिए पहचान पत्र शीघ्र
पटना, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। भिन्न राज्यों में काम कर रहे बिहार के हजारों प्रवासी कामगारों को सुरक्षा का अहसास कराने के लिए शीघ्र ही पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज आईएएनएस को जानकारी दी, "सरकार इस दिशा में प्रस्ताव पर काम कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला कर लिया जाएगा।"
उन्होंने बताया कि यह पहचान पत्र सब के लिए अनिवार्य नहीं होंगे और केवल आवेदन करने वाले को ही यह उपलब्ध कराए जाएंगे।
मोदी के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून, 1979 में अनेक खामियां हैं और वह आधुनिक जरूरतों के अनुसार उचित नहीं बैठता।
इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कानून में उचित परिवर्तन करने की भी मांग की है जिससे प्रवासी कर्मियों को सुरक्षा का अहसास हो सके।
गौरतलब है गत दो दशकों में मुंबई, दिल्ली, सूरत, बंगलौर, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बिहार के प्रवासी कामगारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार का यह कदम अनेक स्थानों पर बिहार के कामगारों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को देखते हुए उठाया गया है।
मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने दिल्ली में संयुक्त कमिश्नर स्तर (श्रम विभाग) के एक अधिकारी को भी नियुक्त किया है जिससे प्रवासी कामगारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।