उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा
नयी दिल्ली 11 फरवरी.वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों के तबादले करने के चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है
उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी क र सकता है1 आयोग ने इसे चुनौती देते हुये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी
मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन ् न्यायमूर्ति आर.वी.रवींद्रन और न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा की खंडपीठ ने इस आदेश के साथ ही मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी
वर्ष 2006 में विधानसभा चुनाव के दौरान चेन्नई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री नटराजन के तबादले संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि आयोग सिर्फ चुनाव की अधिसूचना के बाद ही तबादले के आदेश जारी कर सकता है न कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से
इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए व्यवस्था दी थी कि आयोग चुनाव की अधिसूचना की तारीख तक किसी प्रकार के तबादले का आदेश नहीं दे सकता
रंजीत.संजीव.अजयप्रभु 1858वार्ता