प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए
इलाहाबाद 23 जनवरी .वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमिस्थानांतरण मामले में सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वह उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी केखिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दें
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद एवं न्यायमूर्ति ए.के. सिंह कीखंडपीठ ने डा. बहुगुणा जोशी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया 1 याचिका पर कल पुन: सुनवाई होगी
गौरतलब है कि डा. बहुगुणा जोशी के खिलाफ शहर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि डा. बहुगुणा जोशी ने वर्ष 1997 में मेयर पद पर रहते हुए शहर में फतेहपुर बिछुआ स्थित नजूल की भूमि को अवैध तरीके से स्थानांतरित किया1 इस प्रकार उन्होंने अपने पद का दुपयोग करते हुए सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाई
सं.शिव.प्रभु 204
वार्ता












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