एसजीपीसी के सदस्यों के वाहन पर लाल बत्ती लगाने पर रोक
चंडीगढ 23 जनवरी .वार्ता. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय नेशिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी .एसजीपीसी. के सदस्यों के वाहनों परलाल बत्ती लगाये जाने संबंधी पंजाब सरकार की अधिसूचना पर आज रोक लगा दी
मुख्य न्यायाधीश विजेन्द्र जैन और न्यायमूर्ति कमलजीत सिंंहआहलुवालिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया 1 उल्लेखनीय है किपंजाब सरकार ने एसजीपीसी के सदस्यों के वाहन पर लाल बत्ती लगायेजाने को लेकर पिछले वर्ष 22 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी
न्यायालय ने अमृतसर के एक समाजिक कार्यकर्ता विनीतमहाजन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया 1 याचिका मेंन्यायालय से एसजीपीसी के सदस्यों के वाहन पर लाल बत्ती लगाये जाने और उन्हें दो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जारी आदेश पर रोक लगाये जाने की मांग की थी
न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री और एसजीपीसी को इस मामलेमें चार फ्रवरी के लिए नोटिस जारी किया है
अरूण.शिव.प्रभु 2009वार्ता