लालू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई शुरू
अंतिम पैरा की आखरी लाईन में वर्ष ठीक करते हुए पटना 23 जनवरी .वार्ता. पटना उच्च न्यायालय में आज आय से अधिकसम्पत्ति अर्जन के मामले में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकीपत्नी राबड़ी देवी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी
न्यायमूर्ति आर.के .दत्ता की अदालत में राज्य सरकार की आेर सेउच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने बहस शुरू की 1 उन्होंनेअपनी दलील के दौरान इस मामले पर निचली अदालत के आदेश को दिखाते हुये कहा कि यह फैसला आयकर अपीलीय न्यायाधीकरण के आदेश पर ही आधारित है जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सीबीआई/ की आेर से पेश किये गये साक्ष्यों को फैसले में नजरअंदाज किया गया है 1 इस मामले पर राज्य सरकार के अधिवक्ता कल भी अपनी बहस जारी रखेंगे 1 इसके बाद श्री यादव की आेर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी बहस करेंगे
गौरतलब है कि आय से अधिक सम्पति का मामला रेलमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ पशुपालन घोटाले की जांच के दौरान पाये गये साक्ष्यों के आधार पर सी.बी.आई.ने दायर किया था1इस मामले में पटना की एक अदालत ने 18 दिसम्बर 2006 को श्री यादव और श्रीमतीराबड़ी देवी को दोष मुक्त करार दिया था 1 राज्य सरकार ने इस फैसलेके खिलाफ पिछले रिपीट पिछले वर्ष 16 फरवरी को उच्च न्यायालय मेंअपील दायर की थी
संवाद देवेन्द्र्रबिष्ट लखमी1829वार्ता












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