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गंगा एक्सप्रेस वे मामले पर अब सुनवाई 16 जनवरी को
इलाहाबाद 11 जनवरी.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा एक्सप्रेस वे परियेाजना पर जल संसाधन मंत्रालय केन्द्र सरकार से अनुमोदन मिलने तक रोक लगाने की मांग के सम्बंध में दाखिलजनहित याचिका पर किसी अन्य खण्डपीठ ने आगामी 16 जनवरी कोसुनवाई कराने का आदेश दिया है
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले एवंन्यायमूर्ति विनीत सरन की खण्डपीठ ने आशुतोष श्रीवास्तव की याचिकापर दिया है 1 याचिका में कहा गया है कि इस परियोजना के शु होने परपर्यावरण प्रभावित होगा 1 यह योजना गंगा के बहाव को भी प्रभावितकरेगा
ज्ञातव्य है कि इस परियोजना के तहत नोएडा से बलिया तक गंगाके किनारे करीब एक हजार किलोमीटर तक आठ लेन का राजमार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव है
स सत्या मनोरंजन 2140 वार्ता.
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