अवैध निर्माण मामले में उच्च न्यायालय ने एडीए को निर्देश दिए

इलाहाबाद. 29 नवम्बर.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबादविकास प्राधिकरण .एडीए. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी निर्माण प्राधिकरण के नियमानुसार स्वीकृत नक्शे केविपरीत नहीं होगा

न्यायालय में शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेन्ट केबगल में प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के भाईकृष्ण गोपाल गुप्ता और आशुतोष द्वारा अनधिकृत निर्माण कराने को लेकर एक याचिका दायर की गयी है1 उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता धमर्ेन्द्र सिंह चौहान की इसयाचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान व न्यायमूर्तिअरुण टंडन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है1 साथ ही न्यायालय ने इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोनिर्देश दिया है कि वह याची अधिवक्ता एवं उसके परिवार के सदस्योंकी सुरक्षा सुनिश्चित करें 1 न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि याचीको किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाये 1 अदालत ने प्राधिकरणको निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर पक्षकारों को सुनने के बादनिर्णय दें

याची के वकील वी.सी. मिश्र का कहना था कि याची सिविललाइंस क्षेत्र का निवासी है 1याची के अपार्टमेंट के सामने श्री गुप्ता और उनके भाई अन्य लोगों से मिलकर अवैध निर्माण करा रहे हैं1 पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है तथा इस मामलें में विरोध करने पर याची का उत्पीडन किया जा रहा है

श्री मिश्र का यह भी कहना था कि उनके अवैध निर्माण की शिकायतें एडीए और अन्य अधिकारियों से की गयीं.लेकिन सभी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं

सं.सुरेश नंद2037 वार्ता

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