Children's Day: बाल दिवस पर जानें भारत में एक बच्चे के कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं?
Children's Day: बाल दिवस पर जानें भारत में एक बच्चे के कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं?
नई दिल्ली, 14 नवंबर: भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पर मनाया जाता है। पं. जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था। भारत में पहली बार बाल दिवस साल 1956 में मनाया गया था। लेकिन 1956 से 1964 तक बाल दिवस 14 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को मनाया जाता था। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद से संसद में सर्वसम्मति से बिल पास कर 14 नवंबर यानी नेहरू की जयंती के दिन को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला किया गया। उसके बाद अब भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बाल दिवस के मौके पर हम आपको भारत में एक बच्चे के कानूनी अधिकार के बारे में बताते हैं।
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भारत में एक बच्चे के कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं?
1. भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 ए के मुताबिक 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है।
2. अनुच्छेद 24 के मुताबिक 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षा का अधिकार है।
3. अनुच्छेद 39 ई के मुताबिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। इसके अलावा आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने का अधिकार है।
4. बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार है। दुरुपयोग से सुरक्षा का अधिकार है।
5. अनुच्छेद 39 एफ के अनुसार स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार है।
6. शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की गारंटीकृत सुरक्षा का भी अधिकार है।
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