योगी सरकार दे रही है 50 हजार कोविड सहायता राशि, जानिए कैसे करें आवेदन
लखनऊ, 26 अक्टूबर: कोरोना महामारी की वजह जान गंवाने लोगों के परिजनों को योगी सरकार 50 हजार रुपए की सहायता राशि दे रही है। सहायता राशि कैसे प्राप्त करें इसके लिए शासन की तरफ से स्थिति साफ कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों को उनके मूल जिले में ही आवेदन करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की कोरोना से मृत व्यक्तियों की जिलेवार सूची जारी की गई है। जिसे टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज पते के आधार पर तैयार किया है। परिजनों को उसी आधार पर आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में मृतक मूल निवासी किसी जिले का है और उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जिले में कराया गया है। इस स्थिति में स्टेट सर्विलांस आफीसर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जिले में स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसकी सूचना डीएम द्वारा विभाग को दी जाएगी, जिससे उक्त प्रकरण को स्टेट सर्विलांस अफीसर को संदर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा सके।
इन्हें मिलेगी सहायता राशि
शासन ने कोरोना सहायता राशि के लिए डीएम को नोडल अधिकारी बनाया है। इसमें कोरोना मरीज की मौत पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एक महीने बाद भी मृत्यु होती है तो डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीएम कार्यालय पहुंच सकते हैं।
प्रदेश में 22, 898 लोगों की हुई मौत
महामारी से प्रदेश भर में हुई मौतों का आंकड़ा भी जारी किया गया है। कोरोना की वजह से अब तक प्रदेश में 22, 898 लोगों की हुई हैं। इन सभी परिवारों को अब 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि सरकार के तरफ से दी जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने भी कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया था।












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