हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमावली के तहत खट्टर सरकार ने किया संशोधन, भू-मालिकों को होगा फायदा

हिसार. हरियाणा में सेक्टरों और प्राइवेट कालोनियों में लोग अब फ्लैट आदि बनाते समय स्टिल्ट पार्किंग के साथ गार्ड रूम व टायलेट भी बना सकेंगे। 200 वर्ग मीटर के प्लाट तक अधिकतम 16 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर से अधिक साइज के प्लाट में 20 वर्ग मीटर क्षेत्र की कवरेज की जा सकती है। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग ने यह मंजूरी प्रदान की है। विभाग के अनुमोदन पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमावली 7.1 (1) के तहत इस आशय का संशोधन किया है। इससे सेक्टरों व प्राइवेट कालोनियों में फ्लैट की तरह भवन बनाने वाले लाखों भू स्वामियों को फायदा होगा।

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200 वर्ग मीटर से अधिक के प्लाट में 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में कर सकेंगे कवरेज
इससे पहले सेक्टरों व प्राइवेट कालोनियों में बनाए जाने वाले फ्लैटों के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग खाली रखनी होती थी। हालांकि बहुत से लोग चोरी-छिपे अब भी एक कमरा, रसोई व टायलेट बना लेते हैं, मगर यह अवैध निर्माण कहलाता है। इस पर नगर एवं आयोजन विभाग के अधिकारियों की ओर से कार्रवाई भी की जाती रही है, मगर अब यह स्टिल्ट पार्किंग वाले फ्लोर पर ही गार्ड रूम व शौचालय बनाने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बने सेक्टरों व प्राइवेट कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग समेत चार फ्लोर का भवन बनाने की अनुमति है। निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो का ध्यान रखते हुए भवन की ऊंचाई 16.5 मीटर ही तय की गई है।

भवनों के निर्माण में ग्राउंड फ्लोर की कवरेज बढ़ाने के लिए मांगे गए दावे-आपत्ति
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से लोगों को राहत देने के लिए अब भवनों की ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रखा है। फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर) तो पहले वाला ही रहेगा, मगर विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो ग्राउंड कवरेज बढ़ाई जा सकेगी। विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में 250 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर अब 75 प्रतिशत और उससे अधिक के प्लाट की ग्राउंड कवरेज 66 प्रतिशत की जा सकेंगी। अब तक 250 वर्ग मीटर के प्लाट की ग्राउंड कवरेज 66 प्रतिशत व इससे अधिक साइज के प्लाट की ग्राउंड कवरेज 60 प्रतिशत थी।

भवन बनाने के लिए ग्राउंड कवरेज ज्यादा कर सकेंगे
विभाग ने अपने प्रस्ताव में कुल फ्लोर एरिया रेशियो पहले के समान ही रखा है। ग्राउंड कवरेज बढ़ाने के लिए विभाग ने आमजन से राय मांगी है। विभाग ने सार्वजनिक नोटिस निकालकर पांच फरवरी 2022 तक दावे-आपत्तियां मांगी हैं। दावे-आपत्तियों का निपटान करने के बाद विभाग इस नए प्रस्ताव को लागू कर सकती है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा और वे अपने भवन बनाने के लिए ग्राउंड कवरेज ज्यादा कर सकेंगे।

नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अनुमोदन पर
हरियाणाा बिल्डिंग कोड में संशोधन किया गया है। अब स्टिल्ट पार्किंग में गार्ड रूम व टायलेट बनाया जा सकेगा। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
----मोहन सिंह, डीटीपी, झज्जर।

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