तेलंगाना सरकार ने गृहलक्ष्मी आवास योजना के लिए जारी किए दिशानिर्देश
एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए गृहलक्ष्मी योजना के तहत घोषित लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण मोड (बीएलसी) के तहत आवास के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए तेलंगाना सरकार ने बुधवार को दिशानिर्देश जारी किए।
परिवहन, सड़क और भवन विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी जीओ के अनुसार, घर महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए जाएंगे और लाभार्थियों को घर बनाने के लिए अपने स्वयं के डिजाइन प्रकार को अपनाने की अनुमति दी जाएगी। शौचालय के साथ आरसीसी फ्रेम संरचना वाले दो कमरे के घर बनाने के लिए प्रत्येक को 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित गृहलक्ष्मी लोगो को घरों पर लगाया जाना चाहिए। लाभार्थी के पास स्वयं का आवास स्थल होना चाहिए। लाभार्थी या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड होना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची में कम से कम 20 प्रतिशत एससी, 10 प्रतिशत एसटी और 50 प्रतिशत बीसी और अल्पसंख्यक शामिल होने चाहिए।
तेलंगाना राज्य आवास निगम ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3000 घरों के साथ, 4 लाख घरों के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान करके अपनी साइटों पर घरों के निर्माण के लिए नई आवास योजना को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत 12000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था।












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