तेलंगाना में अब 24/7 खुलेंगी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जारी हुआ आदेश
तेलंगाना सरकार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 की धारा 7 से छूट दे रही है, जो कुछ शर्तों के अधीन खुलने और बंद होने के घंटों से संबंधित है।

तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना दुकान और स्थापना अधिनियम 1988 में संशोधन किया है और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायों के लिए 24/7 संचालित करने के लिए दिशानिर्देश और शर्तें जारी की हैं।
तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार तेलंगाना दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 की धारा 7 से छूट दे रही है, जो कुछ शर्तों के अधीन खुलने और बंद होने के घंटों से संबंधित है।
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों में आईडी कार्ड जारी करना, साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान, साप्ताहिक काम के घंटों का पालन, ओवरटाइम वेतन का भुगतान और अधिसूचित राष्ट्रीय/त्योहार की छुट्टियों पर ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को वेतन के साथ प्रतिपूरक छुट्टियों का प्रावधान शामिल है।
इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए, और रात की पाली में काम करने के लिए उनकी सहमति लेनी चाहिए। रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल से आने-जाने के लिए परिवहन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के तहत 24×7 खोलने के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 10,000 रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा।












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