हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत,सरचार्ज माफी योजना का समय बढ़ा
हरियाणा सरकार की ओर से बिजली बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था।
हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा। सरकार के समय बढ़ाने से बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत मिली है।
तीन बिलों के साथ भी जमा करने की व्यवस्था
इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है।
ऐसा करने पर नहीं मिलेगा लाभ
बिजली बिल को एकमुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। हटाया जाने वाला सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता है तो उसका माफ किया जाने वाला सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
शर्तों के अनुसार ठीक होंगे गलत बिल
उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि व पुनर्गणना किया गया सरचार्ज एकमुश्त या आगामी तीन बिलों के साथ अदा कर सकते हैं। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे।












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