राजस्थान सरकार खोलेगी वर्चुअल स्कूल, जानिए इसके बारे में विस्तार से
वर्चुअल स्कूलों की मान्यता रजिस्टर्ड शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को दी जाएगी। संस्थाओं को किसी भी निजी स्कूल से एमओयू करना होगा।

Rajasthan government: कोरोना काल से सीख लेकर राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। नए सत्र (2023-24) से राज्य में वर्चुअल स्कूल शुरू होंगे। शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मान्यता देगा। इन स्कूलों में पढ़़ाई तो ऑनलाइन होगी, लेकिन परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल जाना होगा। वर्चुअल स्कूलों की मान्यता रजिस्टर्ड शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को दी जाएगी। संस्थाओं को किसी भी निजी स्कूल से एमओयू करना होगा। इसकी शुरुआत अभी सिर्फ गैर सरकारी स्कूलों से की जा रही है।
विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है
विभाग ने ऐसे स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। अब तक मिले आवेदनों में से तीन संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। शेष पर प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर निजी स्कूलों ने आपत्ति जताई है। हाल ही निजी स्कूलों की हुई एक बैठक में सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया था। इनका तर्क है कि वर्चुअल स्कूल खुलने का असर ऑफलाइन स्कूलों पर पड़ेगा और छात्रों की नींव कमजोर होगी।
क्लास रूम में अधिकतम 45 विद्यार्थी
- कक्षावार प्रत्येक कालांश में अधिकतम 45 विद्यार्थी होंगे।
- अध्यापन लाइव ऑनलाइन कक्षाओं में होगा, रिवीजन के लिए कक्षाओं का रिकॉर्ड रखना होगा।
- कक्षा 9,10 के लिए दो, कक्षा 11, 12 के लिए तीन और 9 से 12 के लिए चार वर्चुअल स्टूडियो अनिवार्य होंगे।
- प्रति दिवस अध्ययन का समय 6 घंटे और कालांश 8 होंगे।
- शिक्षकों के अध्यापन का समय साप्ताहिक 45 घंटे होगा।












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