पंजाब: परिवहन विभाग सख्त, भगवंत मान सरकार ने नए और पुराने वाहनों को लेकर जारी किए निर्देश

सचिव क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटी बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का परिवहन विभाग कई बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय दे चुका है।

सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि अगर कोई भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

मान सरकार ने नए और पुराने वाहनों को लेकर जारी किए निर्देश

उन्होंने आगे कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अनुसार पहली बार निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए और बार-बार उल्लंघन करने पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने जिले के वाहन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने नए एवं पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+