पंजाब सरकार देगी मोटर वाहन टैक्स में छूट, स्क्रैपिंग नीति का मिलेगा फायदा
पंजाब सरकार ने कबाड़ वाहन के मालिक द्वारा नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का नोटिफिकेशन जारी किया है
पंजाब सरकार ने कबाड़ वाहन के मालिक द्वारा नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बात का खुलासा करते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नए वाहनों के पंजीकरण के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप पंजाब कैबिनेट ने मोटर वाहन टैक्स में छूट देने का फैसला किया है।
पंजाब सरकार ने 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों और 15 साल से पुराने गैर-परिवहन की स्क्रैपिंग नीति के तहत खत्म करने वालों को नए वाहनों की खरीद से 5 से 15 प्रतिशत की रोड टैक्स छूट देने का निर्णय लिया गया है। वाहनों को जब वाहन मालिक द्वारा वाहन को स्क्रैप किया जाता है, तो वाहन स्क्रैपर द्वारा खरीदा जाएगा जो वाहन मालिक को "जमा का प्रमाण पत्र" जारी करेगा, जिसे संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा और वाहन के मालिक को वाहन प्राप्त होगा। मोटर टैक्स पर छूट मिलेगी।
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पंजाब कैबिनेट ने वाहन स्क्रैप नीति को लागू करने के फैसले को शुक्रवार को हरी झंडी दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 25-30 साल पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। फैसले के तहत नए वाहनों पर 5 से 15 प्रतिशत की रोड टैक्स छूट दी जाएगी।