पंजाब: अत्याचार से पीड़ित परिवारों की मान सरकार ने ली सुध, 7.65 करोड़ की राशि की जारी

पंजाब सरकार ने अत्याचार से पीड़ित परिवारों की सुध ली है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों की भलाई के लिए साल 2022-23 के लिए 7.65 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि अत्याचार रोकथाम एक्ट-1989 के तहत जारी की गई है।

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पंजाब सरकार ने अत्याचार से पीड़ित परिवारों की सुध ली है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों की भलाई के लिए साल 2022-23 के लिए 7.65 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि अत्याचार रोकथाम एक्ट-1989 के तहत जारी की गई है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राशि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम सिविल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट-1955 और अत्याचार रोकथाम एक्ट-1989 के अंतर्गत साल 2022-23 के दौरान बजट उपबंध के राज्य के हिस्से के तौर पर जारी की गई है। राज्य के हिस्से के तौर पर 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिए आदेश

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को अत्याचार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़े, इस कारण प्रक्रिया को सरल और तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं।

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