पंजाब: आशीर्वाद स्कीम के लाभार्थियों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, 75 लाख रुपये की मंजूरी

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत पिछले 10 वर्षों से लंबित 372 मामलों पर 75.48 लाख रुपए की राशि खर्च करने की मंज़ूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति आशीर्वाद योजना के वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 और वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 के 17 ज़िलों के 307 मामलों के लिए 62.13 लाख रुपए खर्च करने की मंज़ूरी दी गई है।

आशीर्वाद स्कीम के लाभार्थियों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी

इसी प्रकार पिछड़ी श्रेणियों आशीर्वाद योजना के 14 ज़िलों में 65 मामलों पर 13.35 लाख रुपए खर्च करने की मंज़ूरी दी गई है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछली सरकारों ने लाभार्थियों को यह राशि समय पर मुहैया नहीं करवाई। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा यह राशि जारी करके पेंडेंसी को जल्द क्लियर किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थाई नागरिक होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और परिवार के सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपए से कम है तो ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।

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