पंजाब: भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट से 5994 अध्यापक भर्ती मामले में जल्द फैसला करने की अपील की

भगवंत मान सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करने के लिए न्यायालय को मामले का जल्द निर्णय करने की अपील की।

इस मामले में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविन्दर कौर के नेतृत्व वाले डबल बेंच के समक्ष लाया गया था।

मान सरकार ने अध्यापक भर्ती मामले में फैसला करने की अपील की

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है। यदि उसका फैसला जल्द नहीं आता तो माननीय हाईकोर्ट ही इस संबंधी में कोई अंतरिम फैसला दे। जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी विनती की। जिसको कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2023 को तय की गई है।

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में इस मामले को जल्द निपटारे के लिए भी उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस मामले से संबंधी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बैंच द्वारा 27 जुलाई 2023 को मुकम्मल कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है तो इस मामले के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में सीएम एप्लीकेशन दायर की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल करने में कोई अड़चन न रहे।

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