ओडिशा जल्द ही लागू करेगा नया अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, हाईकोर्ट के सामने फ्लैट बुकिंग समझौते का प्रारूप प्रस्तुत
ओडिशा सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) नियम 2021 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान एक नया अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम लागू करेगी।
भुवनेश्वर, 28 सितंबर: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) नियम 2021 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान जल्द ही एक नया अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम लागू करेगी। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपार्टमेंट में संशोधित फ्लैट बुकिंग समझौते का प्रारूप प्रस्तुत किया। अदालत ने हालांकि कहा कि मुख्य पंजीकरण अधिकारी (आईजीआर) प्रारूप की जांच करेगा और इसके क्रियान्वयन पर फैसला करेगा।

सुनवाई के दौरान भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और बिना शर्त माफी मांगी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद एक विशेष फ्लैट मालिकों के संघ को पंजीकृत करने के लिए माफी मांगी गई थी। 12 मई को, HC ने अपार्टमेंट और फ्लैटों से संबंधित बिक्री विलेखों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा नया रेरा एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकार ने इसी तर्ज पर कानून लाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था।
रेरा एक्ट के तहत फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के फ्लैटों की बिक्री पर हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद मुख्य पंजीकरण अधिकारी (आईजीआर) ने सभी पंजीकरण रोक दिए हैं। नतीजतन, राज्य में 12 मई के बाद से एक भी फ्लैट का पंजीकरण नहीं हुआ है। "हमारा तर्क था कि ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) नियम 2021 रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) - आरईआरए अधिनियम, 2016 के विपरीत था। ओडिशा सरकार ने एक उपक्रम प्रस्तुत किया है कि एक नया ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम जल्द ही लागू होगा। याचिकाकर्ता के वकील मोहित अग्रवाल ने कहा। अग्रवाल ने कहा, "अदालत ने कहा कि जितनी जल्दी अधिनियम आएगा, उतना ही बेहतर होगा। यह बिक्री विलेख पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में सक्षम होगा, जिसे अब रोक दिया गया है।"
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