HC ने कहा- श्रीमंदिर रत्न भंडार के गहनों की लिस्‍ट बनाने की अगर मंदिर प्रबंधन सिफारिश करे तभी समिति गठित करें

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती ने ओडिशा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्‍होंने राज्य सरकार को श्री रत्न भंडार में रखे आभूषणों की सूची के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के संबंध में निर्देश देने की मांग की थी। शुक्रवार को ओडिशा उच्‍च न्‍यायालय ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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सुनवाई करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) इसकी सिफारिश करती है, तो मंदिर के खजाने, रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामानों की सूचीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अगर मंदिर प्रबंधन सिफारिश करे तो 60 दिनों में समिति गठित करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह रत्न भंडार की आंतरिक दीवारों के भंडारण और मरम्मत कार्यों से संबंधित कार्य योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा हम राज्‍य सरकार को यदि रत्न भंडार में संग्रहीत आभूषणों सहित कीमती सामानों की सूची की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एसजेटीएमसी द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है तो उच्‍च-स्‍तरीय समिति गठित करने का निर्देश देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा एसजेटीएमसी द्वारा संपर्क करने की तारीख के 60 दिनके अंदर राज्‍य द्वारा ऐसी समिति गठित किया जाना चाहिए। ये समिति एसजेटीएमसी को उपरोक्तानुसार सूची तैयार करने में मदद करेगी।

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