पोस्ट पीजी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए ओडिशा सरकार लाई नई नीति

ओडिशा सरकार ने पोस्ट पीजी डॉक्टरों को उनके बॉन्ड की शर्त को पूरा करने के लिए नई नीति को अंतिम रूप दिया है।

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भुवनेश्वर,17 दिसंबरः ओडिशा सरकार ने पोस्ट पीजी डॉक्टरों को उनके बॉन्ड की शर्त को पूरा करने के लिए नई नीति को अंतिम रूप दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट पीजी डॉक्टरों के लिए पोस्टिंग का स्थान ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से तय किया जाएगा।

नई नीति के प्रमुख बिंदु हैं:-

1- पोस्ट पीजी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग उनके एनईईटी स्कोर के आधार पर की जाएगी।

2- दो अलग-अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी, एक प्रत्यक्ष उम्मीदवारों के लिए और दूसरी सेवारत उम्मीदवारों के लिए। इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त वेटेज जोड़ने के बाद संशोधित स्कोर, योग्यता के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा। मेरिट सूचियों को अनुशासन के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।
3- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एसआर/ट्यूटर के मौजूदा रिक्त पदों पर सभी पोस्ट पीजी डॉक्टरों को विशेषज्ञ (व्यापक विशेषता) या जूनियर सलाहकार (सुपर विशेषज्ञ) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एनएमसी उद्देश्य के लिए पोस्ट पीजी सेवा के दौरान ऐसे सभी पोस्ट पीजी डॉक्टरों को एसआर माना जाएगा।

4- डीएमईटी के निर्देश के अनुसार, डीन और प्रिंसिपल अपने अधीन पोस्ट पीजी डॉक्टरों (सुपर स्पेशलिस्ट और प्री और पैरा क्लिनिकल डॉक्टरों को छोड़कर) को छह महीने की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर उनके मेडिकल कॉलेज से टैग किए गए परिधीय स्वास्थ्य संस्थानों (डीएचएच, एसडीएच, एफआरयू) में तैनात करेंगे।

5- डीएचएच, एसडीएच और एफआरयू में तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों की संख्या संस्था की आवश्यकता के अनुसार होगी।

6- कनिष्ठ सलाहकार (सुपर स्पेशियलिटी) और प्री, पैरा क्लिनिकल डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में आवश्यकता के अनुसार ही पदस्थापित किया जाएगा।

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