झारखंड-ठेकेदार संघ ने की 18% की दर से जीएसटी भुगतान करने की मांग
जीएसटी काउंसिल संघ ने निर्माण कार्य योजनाओं में नया जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। नया दर 17 जुलाई से लागू किया गया है। जबकि विभिन्न विभागों के द्वारा प्राक्कलन एवं इकरारनामा में 12 प्रतिशत का दर द
रांची,11 अगस्त: जीएसटी काउंसिल संघ ने निर्माण कार्य योजनाओं में नया जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। नया दर 17 जुलाई से लागू किया गया है। जबकि विभिन्न विभागों के द्वारा प्राक्कलन एवं इकरारनामा में 12 प्रतिशत का दर दिया जा रहा है। इस अंतर के कारण योजनाओं एवं नए योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर संवेदक संघ हजारीबाग के अध्यक्ष दीपक कुमार मेहता और सचिव मुकेश कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर जीएसटी दर 18 प्रतिशत करने की मांग की है।

ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव झारखंड सरकार रांची, सचिव वित्त विभाग झारखंड सरकार रांची, सचिव पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार रांची, अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार रांची इसके अलावा हजारीबाग के सभी निर्माण कार्य के कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंता, नगर आयुक्त नगर निगम हजारीबाग को दिया गया है। ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 2017-18 में जब जीएसटी दर लागू हुआ था, उस समय झारखंड सरकार द्वारा पुरानी योजनाओं में जीएसटी का भुगतान नहीं जोड़ने के कारण सभी संवेदकों को वित्तीय नुकसान हुआ था। जबकि केंद्र सरकार ने पुरानी सभी योजनाओं में जीएसटी को जोड़ते हुए भुगतान का प्रावधान किया था। संघ ने मांग किया है कि नई एवं पुरानी योजनाओं में 17 जुलाई से जो भी भुगतान हो, उसे 18 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाय ताकि सरकार के नियमानुसार नई जीएसटी दर 18 प्रतिशत से जीएसटी का भुगतान संवेदक लोग कर सके।












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