Haryana Panchayat Election: आप उम्मीदवारों के लिए झाड़ू चुनाव चिह्न हुआ आरक्षित
हरियाणा निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया है। इसी तरह कृषक भारती पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अलमारी का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है।

राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो और आप में से अब तक केवल इनेलो और आप ने ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के बजाय अच्छे प्रत्याशियों को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जबकि भाजपा और जजपा ने निर्णय स्थानीय इकाइयों पर छोड़ा है।
पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करने पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज कानून और पंचायती राज निर्वाचन नियमों में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है। उन्होंने बताया कि मार्च 2014 में बनाए गए हरियाणा पंचायती राज चुनाव चुनाव-चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश में भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का उल्लेख है।
इसमें कांग्रेस, भाजपा सहित आठ राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल इनेलो और जजपा शामिल हैं। हालांकि विगत अगस्त में चुनाव आयोग ने हरियाणा में न्यूनतम एक वर्ष से रजिस्टर्ड परंतु गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी शामिल कर लिया है जिनके उम्मीदवारों को एक समान चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जा सकता है।
इसी आधार पर आप और कृषक भारती पार्टी के प्रत्याशियों हेतु झाड़ू और अलमारी का चिन्ह दिया जाएगा। आप बेशक दिल्ली, पंजाब और गोवा में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है परंतु हरियाणा में उसे आज तक यह दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अपने उम्मीदवारों के लिए झाड़ू का चिन्ह आरक्षित करवाने के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग को लिखना पड़ा।
उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा विधानसभा द्वारा पंचायती राज कानून में राजनीतिक दलों का उल्लेख और उनके पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने संबंधी प्रविधान नहीं डाला जाता, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं उनके स्तर पर बनाए गए आदेश से उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल आबंटित करना गलत है।












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