प्रेमियों के लिए पोर्टल शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य, जानिए कैसे मिलेगी लवर्स को मदद
चंडीगढ़: हरियाणा के रहने वाले प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अगर उनके परिवार या समाज उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। प्रेमी जोड़ा घर से भागना चाहता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस या कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रेमियों के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऑनलाइन पॉर्टल शुरू किया है। प्रेमी उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
इस पोर्टल में शिकायत के बाद प्रेमी जोड़ों को फिजिकली शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इन शिकायतों के लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष रूप से कमिटी गठित की है। यह कमिटी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करके प्राथमिकता के आधार पर भागे प्रेमियों को सुरक्षा देगा।

समय सीमा में होगा निस्तारण
हरियाणा की उप महाधिवक्ता गीता शर्मा ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि दो दिनों के अंदर यह पोर्टल पूरी तरह से काम करने लगेगा। हरियाणा सरकार ने कहा कि वह एक हलफनामा भी दाखिल करेगी जिसमें एक समय सीमा के अंदर ऐक्शन लिया जाएगा।

प्रेमियों के लिए पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा
हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जिसके पास भागे हुए प्रेमियों की शिकायतों का ऑनलाइन पोर्टल होगा। इस तरह की व्यवस्था से भगे प्रेमी जोड़ों को उत्पीड़न करने वाले रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने से भी बचाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2021 को इस मामले में आदेश जारी किया था।
23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने 23 दिसंबर के आदेश में पंजाब और हरियाणा सरकार को भागे हुए जोड़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा था। HC ने ये आदेश यह देखते हुए पारित किए थे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

21 फरवरी को अगली सुनवाई
मंगलवार को जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया तो हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि भागे हुए जोड़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल दो दिनों के भीतर चालू हो जाएगा। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।












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