हरियाणा सरकार ने बिजली बिल को लेकर दिया उपहार, अब इन लोगों को नहीं भरना होगा बिल
हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों को लेकर सुंदर उपहार दिया है। सरकार ने मरने वाले परिवारों के लिए बिल माफी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिजली बिल माफी योजना केवल एक लाख रुपये या उससे कम की आय वाले परिवारों को मिलेगी, जो परिवार पहचान पत्र (PPF) पर हैं।
वह प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, चाहे उनका बिजली कनेक्शन कटा हो या चालू हो। जिस परिवार ने दो या अधिक बिलिंग चक्रों के बिल का भुगतान नहीं किया है, वह भी इस छूट को पात्र होगा।

साथ ही, कनेक्शन धारकों को छह किश्तों में पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक एक बार में जमा कर सकता है अगर चाहता है। यदि कनेक्शन छह महीने के अंदर टूट जाता है, तो पूरी राशि या पहली किश्त जमा करने पर यह कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि संपर्क छह महीने से अधिक समय से टूट गया है, तो वह नया माना जाएगा। विद्युत विभाग इस योजना को वापस लेने तक यह लागू रहेगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (NKEDC) ने अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल का भुगतान माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CM खट्टर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक गरीब परिवारों को राहत देना है। इस योजना के तहत एक वर्ष तक कनेक्शन धारक को केवल 2300 रुपये मूलधन देना होगा।
विवादित बिलों के मामले में, योग्य अंत्योदय परिवारों को एक-चौथाई भुगतान करना होगा या कम से कम 3,600 रुपये। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को बिजली चोरी के मामले में भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है।












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