हरियाणा: दिल्ली से सटे इलाकों में स्टोन क्रशर पर रोक, प्रदूषण के चलते सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे राज्य के क्षेत्र में स्टोन क्रशर पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण पर छिड़े घमासान के बीच उठाया है। हरियाणा में अब दिल्ली के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई स्टोन क्रशर संचालित नहीं किया जा सकेगा।
राजमार्गों
और
शिक्षण
संस्थानों
के
आधा
किमी
की
दूरी
अनिवार्य
इसी
तरह
राष्ट्रीय
और
राज्य
राजमार्ग
और
शिक्षण
संस्थानों
के
आधा
किलोमीटर
के
दायरे
में
स्टोन
क्रशर
पर
रोक
रहेगी।
अस्पतालों
और
पेयजल
सप्लाई
के
स्थलों
से
न्यूनतम
एक
किलोमीटर
तथा
वन्य
जीव
अभ्यारण्य
तथा
राष्ट्रीय
पार्कों
से
दो
किलोमीटर
की
दूरी
पर
ही
स्टोन
क्रशर
चलाने
की
अनुमति
दी
जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक सभी स्टोन क्रशर को ढके हुए शेड तथा फव्वारों के साथ धूल नियंत्रण एवं निरोधक प्रणाली अपनानी होगी। सभी स्टोन क्रशर को यूनिट के पूरे क्षेत्र में टाइलें लगाना तथा फोगर मशीनें लगाना अनिवार्य है। कम से कम 50 मीटर लंबी तथा 16 फीट ऊंचाई की दीवार बनानी होगी ताकि धूलकण वायु में न फैलें।
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यूनिट में वाहनों के लिए धातु की सड़क बनानी होगी। दो पंक्तियों में पेड़-पौधों के साथ हरित पट्टी अनिवार्य है। न्यूनतम 10 किलोलीटर क्षमता की जल भंडारण सुविधा के साथ-साथ 50 फव्वारों का प्रबंध होना चाहिए। 10 किलोलीटर जल प्रतिदिन छिड़कना चाहिए।
नियमों
की
अनदेखी
पर
जोन
के
सभी
स्टोन
क्रशर
पर
गिरेगी
गाज
जोन
में
सभी
स्टोन
क्रशर
इकाइयों
में
नियमों
के
पालन
की
जिम्मेदारी
स्टोन
क्रशर
संघ
की
होगी।
अन्यथा
नियम
के
पूरी
तरह
लागू
होने
तक
जोन
के
सभी
क्रशर
का
लाइसेंस
राज्य
प्रदूषण
नियंत्रण
बोर्ड
द्वारा
निलंबित
कर
दिया
जाएगा।
किसी
भी
स्टोन
क्रशर
को
चौ,
नदी
या
उनके
बाढ़
सरक्षण
तटबंध
के
भीतर
नदी
तल
में
स्थापित
करने
की
स्वीकृति
नहीं
दी
जाएगी।
प्रत्येक
नई
स्टोन
क्रशर
इकाई
के
लिए
न्यूनतम
एक
एकड़
का
क्षेत्र
होना
जरूरी
है।