हरियाणा के किसानों को मिली राहत, 75% अनुदान पर 10000 क्विंटल समर मूंग का मिलेगा बीज और भी बहुत कुछ
DC डॉ. यशपाल ने बताया कि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप्लीकेशन ऐप भी विकसित किया जाएगा। हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों द्वारा किसानों की पहचान के लिए उनके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा।

प्रदेशभर में सरकार द्वारा खरीफ 2023 में दालों को बढ़ावा देने के लिए एक लाख एकड़ क्षेत्र में समर मूंग की खेती के लिए किसानों को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से 10 हजार क्विंटल बीज वितरित किया जाएगा। जिला रोहतक में इस योजना के तहत 2 हजार एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए 200 क्विंटल समर मूंग का बीज किसानों को दिया जाएगा।
डीसी डॉ. यशपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इच्छुक किसान समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए 10 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ लिंक की गई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं। किसानों को समर मूंग के बीज की 25 प्रतिशत कीमत अदा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत कीमत हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा संबंधित कृषि उप निदेशकों से ली जाएगी।
डीसी करेंगे निगरानी
सरकार के निर्णय अनुसार इस योजना की निगरानी उपायुक्त द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में दालों को बढ़ावा देने के लिए समर मूंग के बीज का वितरण किया जाएगा। सरकार द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने तथा किसानों की अतिरिक्त आय के दृष्टिगत 10 हजार क्विंटल समर मूंग के बीज का वितरण किया जाएगा।
पंजीकरण को 10 अप्रैल तक खुली रहेगी वेबसाइट
DC डॉ. यशपाल ने बताया कि विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप्लीकेशन ऐप भी विकसित किया जाएगा। हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों द्वारा किसानों की पहचान के लिए उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। समर मूंग का बीज प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पंजीकरण के लिए 10 अप्रैल तक खुली रहेगी।
एक किसानों को तीन एकड़ का मिलेगा बीज
समर मूंग का बीज प्राप्त करने वाले किसानों तथा बेचे गए समर मूंग के बीज की पूरी मात्रा का रिकॉर्ड हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा रखा जाएगा। एक किसान तीन एकड़ के लिए केवल 30 किलोग्राम बीज खरीद सकता है। पंजीकरण के लिए किसान को एक पहचान पत्र, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र अथवा किसान कार्ड अनिवार्य है।
अधिकारी करेंगे जांच
तीन एकड़ भूमि तक दर्ज करवाने वाले किसानों की भूमि की जांच कृषि उप निदेशक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी किसानों को समर मूंग की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कृषि उपनिदेशकों द्वारा समर मूंग के बीज के वितरण की निगरानी रखी जाएगी।
बीज लेकर बिजाई नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई
यदि समर मूंग का बीज प्राप्त करने वाले किसान द्वारा समर मूंग की बिजाई नहीं की जाती है तो उसे विभाग को समर मूंग के बीज की 75 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। अन्यथा ऐसे किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत भूमि पर एक वर्ष अर्थात 2 फसली सीजन के लिए (कृषि मशीनरी एवं ई-खरीद के अलावा) कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।












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