सरकार ने दी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब हरियाणा में बकाया मूल जमा कराने पर पूरा ब्याज माफ

चंडीगढ़। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करवाकर अपना नया कनेक्शन ले सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे समय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए इस योजना को शुरू किया है।

Government big relief to electricity consumers, now full interest is waived on deposit of outstanding principal in Haryana

बिजली मंत्री ने कहा कि इससे घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी (ओद्यौगिक एवं गैर घरेलू) श्रेणियों के उपभोक्ता तथा बिल की अदायगी समय पर न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, वह सभी उठा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मूल राशि एकमुश्त भरने पर निगम द्वारा बकाया बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

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बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा बकाया राशि छह किस्तों में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ संपूर्ण मूल राशि जमा होने पर 30 जून तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है या जिन पंचायतों ने प्रस्ताव के माध्यम से म्हारा गांव जगमग गांव योजना के लिए सहमति दे रखी है।

उपभोक्ता घर बैठे कर सकेंगे बिजली लाइन बदलवाने का आवेदन
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 33 केवी, 11 केवी, एलटी लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित (शिफ्ट) कराने के लिए आनलाइन आवदेन करने की योजना शुरू की है। विभाग के एसीएस पीके दास ने बताया कि उपभोक्ताओं को लाइनों के स्थानांतरण का आवेदन अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करना होगा। यह सुविधा एक अक्टूबर से लागू होगी। इसके पश्चात लाइनों के स्थानांतरण के आवेदन या स्वीकृति के लिए हार्ड कापी या अन्य पत्राचार स्वीकार्य नहीं होंगे।

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