पंजाब में PSTET कैंडिडेट्स के लिए आई गुड न्यूज, सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने के आदेश
चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ए.जी. मसीह पर आधारित बैंच ने सिंगल जज के आदेशों के खिलाफ दाखिल हुई एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए वर्ष 2017 में आयोजित हुए पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट-1 (पी.एस.टी.ई.टी.-1) में शामिल सभी अभ्यर्थियों को एक ग्रेस मार्क देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार मानकर अर्जी स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार ग्रेस मार्क का एक नंबर 10 नवंबर को होने वाले ई.टी.टी. के आवेदन में भी लागू माना जाएगा। जो भी उम्मीदवार एक नंबर मिलने के बाद ई.टी.टी. के लिए निर्धारित अंक पूरे करता है तो उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सिंगल बैंच के आदेशों में संशोधन करते हुए पंजाबी भाषा में वर्ष 2017 में पी.एस.टी.ई.टी. परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को एक नंबर का ग्रेस दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।












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