'केंद्र के विस्तृत दिशानिर्देशों के बाद ही वन डायवर्जन किया जाएगा'- ओडिशा सरकार
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने केंद्र से विस्तृत नियम और दिशानिर्देश प्राप्त होने तक वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुरूप वन डायवर्जन प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिए गए अपने निर्देश पर रोक लगा दी है।
सभी जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त सचिव देबेन कुमार प्रधान ने कहा कि डायवर्जन प्रस्तावों की तैयारी के लिए सरकार के निर्देशों का पालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विस्तृत नियम और दिशानिर्देश प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने 11 अगस्त को सभी जिला कलेक्टरों को 4 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुरूप वन डायवर्जन प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश के आधार पर एसीएस वन सत्यब्रत साहू ने कलेक्टरों को इस आशय का निर्देश जारी किया है। साहू ने कलेक्टरों को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने जिलों से संबंधित वन डायवर्जन प्रस्ताव विशेषकर सरकारी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए तुरंत तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा था।












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